वर्ष - 31
अंक - 44
29-10-2022

उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थियों को राज्य की सेवाओं में मिलने वाला 30% क्षैतिज आरक्षण, उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निरस्त कर दिया गया. उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा की मेरिट रिवाइज करने को कहा गया और एक अन्य याचिका के आधार पर उत्तराखंड की अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण न दिये जाने का आदेश कर दिया गया.

स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा 2021 में शामिल उत्तराखंड की युवतियों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है. राज्य सरकार इस मामले में अध्यादेश लाने और उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करनी की बात कहती रही है. इस बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा 12 नवंबर को आयोजित करने की घोषणा कर दी है. यह उत्तराखंड की युवतियों के हितों पर एक और कुठाराघात होगा. अतः जब तक राज्य सरकार, उत्तराखंड की महिलाओं के संदर्भ में आरक्षण के मामले को निस्तारित नहीं कर देती, तब तक उक्त परीक्षा न कराई जाए और उत्तराखंड की नियुक्तियों में उत्तराखंड की युवतियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए तत्काल अध्यादेश लाया जाए.

– इंद्रेश मैखुरी