वर्ष - 32
अंक - 28
09-07-2023

मथुरा में 30 जून 2023 को ऑल इंडिया लाॅयर्स एसोसिशन फोर जस्टिस (आइलाज) ने राष्ट्रीय आह्वान का  पालन करते हुए तीन प्रमुख मांगो को लेकर कचहरी परिसर में विरोध दिवस मनाया. विदित हो कि एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24(1)एफ के अनुसार नये अधिवक्ताओं से प्रत्येक वार कौंसिल को मात्र 750 रूपये लेने का नियम है. लेकिन देश की विभिन्न राज्यों की वार कौंसिलें 15 हजार से लेकर 22 हजार रूपये तक वसूल रही हैं. इसी तरह नवीनीकरण के नाम पर हर 5 साल में वकीलों से 500 रूपये वसूले जा रहे हैं. इनका पुरजोर विरोध करते हुए अधिवक्ता आये दिन वकीलों पर हो रहे हमले और असुरक्षा के मद्देनजर एडवोकेट प्रोटेक्शन ऐक्ट बनाने की मांग कर रहे थे.

इस राष्ट्रीय विरोध दिवस को आइलाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं राज्य संयोजक श्री नशीर शाह एडवोकेट व जिला अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल वर्मा एडवोकेट ने संवोधित करते हुये वकीलों से एकजुट होकर आंदोलन तेज करने का आह्वान किया. इस कार्यक्रम में योगेंद्र वघेल, शिवकुमार, विशन चंद अग्रवाल, लाल सिंह निमेष, मोहित वर्मा, व्रजगोपाल वर्मा, धीरज गौतम, ठाकुर विकास तरकर, रामजीत सिंह, नईम शाह, हिमांशु, शुभम शर्मा, दीपक निमेष, डीके गोयल आदि अधिवक्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे. कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री अधिवक्ता नीरज राठौर ने किया. अंत में एक ज्ञापन बार एसोसिएशन, मथुरा कार्यालय में राज्य बार कौंसिल को भेजने के लिए सौंपा गया.